1. | Provision for GIS Deduction in Paymanager/PRI Paymanager | 19-Apr-2022 |
*समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) बीमा*
यह योजना 01.05.1995 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी। वार्षिक प्रीमियम आधार पर कर्मचारियों के लिए एक समूह नीति जारी की जाती है। कर्मचारियों को मई के महीने के अपने वेतन से अनिवार्य रूप से प्रीमियम में कटौती करनी होगी।
Q- ऐसे कर्मचारी जो जीपीए प्रपोजल (GPA Proposal) पुरानी स्लैब के अनुसार भर दिया तो क्या नवीन GPA ऑनलाइन करना पड़ेगा मार्गदर्शन देवे ❓
उत्तर- अब ऑनलाइन करने की आवश्यकता नही है क्योंकि सम्बंधित जिले के SIPF ऑफिस द्वारा जीपीए प्रपोजल अपडेट कर दिए गए है। साथ ही अब आप दोबारा प्रिंट भी निकाल सकते है
यदि किसी कर्मचारी के GPA भरते वक्त कोई कमी रहे गई है तो आप सम्बंधित SIPF की helpdesk पर मेल कर के रिजेक्ट करा, वापस ऑनलाइन कर सकते है ।
*प्रश्न* :- *SSO ID पर SIPF NEW से GPA प्रपोजल कैसे सबमिट करें ?*
*उत्तर :- * *सर्वप्रथम वैबसाइट click here को ओपन करें यहां होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें SIPF NEW पर क्लिक करें*
2. *यहां होम पेज पर जो मैसेज प्रदर्शित होता है उसे पढ़कर क्लोज कर दे*
3. *SIPF NEW ओपन होने के बाद दाई और के ऑप्शन में से लास्ट ऑप्शन GPA पर क्लिक करें*
4. *इसमें GPA प्रपोजल पर क्लिक करें*
5. *यहां आपकी बेसिक डिटेल प्रदर्शित होगी जिन्हें एक बार जांच लें*
6. *पॉलिसी पीरियड 2022-23 लिखा हो चेक कर ले*
7. *इसके नीचे GPA प्रीमियम सेलेक्ट करना है जिसकी स्लैब निम्नानुसार है*
✍🏽
1 220 – 3 लाख बीमाधन
2 700 – 10 लाख बीमाधन
3 1400 – 20 लाख बीमाधन
4 2100 – 30 लाख बीमाधन
8. *जो स्लैब आप सेलेक्ट कर देंगे वह नीचे GPA प्रीमियम व TOTAL AMOUNT में भी प्रदर्शित हो जाएगी*
9. *यदि कोई बीमारी है तो मैसेज बॉक्स पर ☑ करें और नीचे बीमारी वाले अंग को ☑ करें Are you currently suffering from disability of any organ अन्यथा मैसेज बॉक्स पर ☑ नहीं करें*
10 *नीचे नॉमिनी डीटेल्स प्रदर्शित होंगे उसमें एडिट के बटन से नॉमिनी को जितना परसेंट शेयर देना चाहते हैं वह दें*
NOTE – NOMINEE को SHARE देना ना भूलें
11 *लास्ट में submit with aadhar ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे आपको एक आधार ओटीपी प्राप्त होगा इसे FILL करें FILL करते ही प्रिंट सामने आ जाएगा प्रिंट ऑप्शन शो नहीं हो तो स्क्रीन को कंट्रोल – से छोटा करें और प्रिंट के बाद प्रिंट क्लोज कर दें*
NOTE – आधार Server या SIPF सर्वर के कारण ओटीपी या प्रिंट में समस्या हो सकती है तो बाद में Try करें ।
1. | Provision for GIS Deduction in Paymanager/PRI Paymanager | 19-Apr-2022 |
Circular Regarding GIS dtd 13-05-2020Download![]() |
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इस नीति के तहत बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को शारीरिक दुर्घटना या घातक दुर्घटना से जूझने या कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से निपटने की स्थिति में बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को लाभ के पूर्व निर्धारित पैमाने दिए जाते हैं।
ऐसी नीति को अन्य संस्थानों को GIF द्वारा तय की गई दर पर जारी किया जा सकता है या बातचीत द्वारा तय किया जा सकता है। विभाग पुलिस विभाग, बिजली विभाग, केयूएमएस, विश्वविद्यालयों और अन्य को भी अपनी सेवाएँ दे रहा है।
प्रीमियम राशि:- 220रुपये + जीएसटी 00 वार्षिक
वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रीमियम के चार विकल्प दिये गये है –
Circular GPA Govt. Employees group insurance new -05.04.21
योजना अवधि :- 01.05.2020 से 30.04.2021 तक
बीमाधन- 3.00 लाख रुपये । आकस्मिक मृत्यु पर, मृतक कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति को ।
राज्य बीमा (State insurance) SI से सम्बन्धित सभी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
प्रीमियम राशि देय का तरीका:- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निगम कार्मिक अपने sso login से sipf से आनलाईन GPA Proposal भरकर डीडीओ के माध्यम से अप्रैल माह वेतन देय मई में पैमैनेजर बिल के माध्यम से या egrass से चालान के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। हाल ही के वित विभाग के आदेश नीचे दिए अनुसार पढ़ें
एक राशि कर्मचारी का दावा करने के लिए या नामित व्यक्ति को विशिष्ट समय के भीतर दावा फॉर्म जमा करना होता है।
वर्तमान अवधि सम्बंधित वित्त विभाग के आदेश 👇👇
पॉलिसी में मृत्यु को छोड़कर अन्य लााभ और क्षतिपूर्ति हैैं ✍✍
दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जैसा कि पॉलिसी में परिभाषित किया गया है, उसके निवास स्थान के बाहर रु। 2,000 / – परिवहन और दाह संस्कार आदि के लिए देय राशि के अतिरिक्त।
अधिक जानकारी के लिए नीचे विडियो देखे👇👇
अपवाद (Exceptional) –
सामान्य बीमा निधि निम्न परिस्थितियों में उत्तरदायी नहीं होगी
बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान के लिए –
(ए) जानबूझकर आत्म-चोट, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से,
(बी) नशा शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी भी पदार्थ के प्रभाव में चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो या उसके द्वारा योगदान दिया गया हो,
(ग) एविएशन या बैलूनिंग में उलझे हुए, या बढ़ते हुए, किसी भी गुब्बारे या विमान में यात्रा करने या किसी यात्री (किराया चुकाने या अन्यथा) के अलावा किसी भी विधिवत लाइसेंसधारी मानक प्रकार के विमान में यात्रा करते हुए दुनिया में कहीं भी
(d) किसी भी बीमारी या पागलपन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
(ई) क्रिमिनल इंसेंटिव के साथ या उसके बिना किसी भी उल्लंघन या कानून बनाने वाले बीमित व्यक्ति से उत्पन्न या उत्पन्न होना,
(च) यदि दुर्घटना / मृत्यु के छह महीने बाद दावा फॉर्म प्राप्त होता है
(छ) यदि मोटर वाहन अधिनियम १ ९ (९ के उल्लंघन हैं, (i) जहरीले जीवों के काटने से मृत्यु के मामले में एफआईआर, पीएमआर, एफआर और अन्य सबूतों की अनुपस्थिति
(ज) डूबने के मामले में एफआईआर, एफआर, पीएमआर की अनुपस्थिति।
(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, सैन्य या Usurate शक्ति, जब्ती, कब्जा करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारियां, संयम और सभी राजाओं, राजकुमारों की पहचान, जो भी देश की स्थिति या गुणवत्ता गंभीर है।
(जे) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी परमाणु ईंधन के रेडियोधर्मिता द्वारा या किसी भी परमाणु कचरे से रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण विकिरणों द्वारा उत्पन्न या उत्पन्न होने या उत्पन्न होने या उत्पन्न होने के कारण। इस अपवाद के उद्देश्य के लिए, दहन में परमाणु विखंडन की कोई आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी।
इस पॉलिसी के तहत बीमा मृत्यु या विकलांगता को कवर नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के जन्म या गर्भावस्था या उसके परिणाम में लंबे समय तक योगदान या वृद्धि हुई है।
सर्जिकल अपवर्जन खंड(surgical exclusion clause) :-
इस पॉलिसी के तहत बीमा किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु या अपंगता, जिसके परिणामस्वरूप या बढ़े या लंबे समय तक योगदान करने के लिए कवर नहीं होगा।
नामांकन (Nomination) :-
किन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है-
(1) बीमित व्यक्ति के पति / पत्नी, बच्चे / बच्चे, भाई (एस), बहन (पिता), या माता
(२) अन्य व्यक्ति यदि ऊपर बताए गए (1) में कोई संबंध नहीं है तो नामांकन करते समय जीवित है।
किसी भी अन्य व्यक्ति का नामांकन यदि कोई संबंध के रूप में उल्लेख किया गया है (1) जीवित है तो उसे शून्य और शून्य माना जाएगा। हालांकि यदि नामांकन दाखिल करने के बाद पति / पत्नी को छोड़कर किसी भी ऐसे संबंध का अधिग्रहण किया जाता है, तो नामांकन अमान्य नहीं होगा।
Nominations:-
Nomination of any other person if any relation as mention in (1) is alive shall be deemed to be null & void. However if any such relation except husband/wife is acquired after filing of nomination, the nomination shall not)
नामांकन की अनुपस्थिति में दावे का भुगतान:
नामांकन की अनुपस्थिति में, दावा राशि का भुगतान निम्नलिखित के बराबर अनुपात में किया जाएगा: –
(ए) पत्नी या पति, संस और अविवाहित बेटियां।
(ख) उपरोक्त (ए) में वर्णित सदस्य के रूप में, विधवा बेटियों, 18 वर्ष से कम उम्र के भाइयों, अविवाहित और विधवा बहनों, पिता या माता के जीवित रहने के मामले में।
यदि उपरोक्त (1) और (2) में उल्लिखित कोई भी सदस्य जीवित नहीं हैं, तो दावा राशि का भुगतान सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को किया जाएगा।
किसी भी घटना के होने पर, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है, सभी विवरणों के साथ लिखित सूचना तुरंत जीआईएफ को दी जानी चाहिए। मृत्यु के मामले में, मृत्यु के लिए लिखित सूचना भी, जब तक कि उचित कारण नहीं दिखाया गया हो, तब तक मृत्यु या मृत्यु के बाद या दृष्टि के नुकसान की स्थिति में, एक कैलेंडर माह के साथ, इंटर्नमेंट / दाह संस्कार से पहले और किसी भी मामले में दिया जाना चाहिए। इस तरह की दृष्टि या विच्छेदन के नुकसान के बाद नोटिस एक कैलेंडर माह के भीतर दिया जाना चाहिए। (
In the absence of nomination, the claim amount will be paid in equal proportion to the following:-
In case no members amongst those mentioned at (1) & (2) above are alive, the claim amount shall be paid to the person producing the Succession Certificate of the Competent Court of Law.
Upon the happening of any event which may give rise to a claim under this policy, written notice with all particulars must be given to the GIF immediately. In case of death, written notice also for the death must, unless reasonable cause is shown, be given before internment/cremation and in any case, with one calendar month after the death and in the event of loss of sight or amputation of limbs written notice thereof must also be given within one calendar month after such loss of sight or amputation.)
निम्नलिखित आवश्यक कागजात सुची –