श्री लोकेश कुमार जैन, व्याख्याता,राउमावि चंदोड़ा, तह- सेमारी, जिला – उदयपुर (निवासी-सेमारी) ने* तैयार किया है। आप यह प्रश्नोत्तरी ध्यान से पढ़े व अपने मित्रों/अन्य ग्रुपो में शेयर भी करे।
Q:-कर्मचारी के हस्ताक्षर बदलने की क्या प्रक्रिया है व हस्ताक्षर हिन्दी मे हो या अंग्रेजी में ?*
उत्तर- राजकीय सेवा में हस्ताक्षर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है।
हस्ताक्षर का अर्थ है कि एक ऐसा निशान जिसको आपने कई बार बनाया हो। हस्ताक्षर बिलकुल बदले जा सकते हैं, कोई आदेश अपेक्षित नही हैं। सेवा पुस्तिका मे किये गये हस्ताक्षर का विभाग से अन्य जगह किये गये हस्ताक्षर से समान होना आवश्यक नहीं हैं।
राजस्थान सरकार के राजकीय आदेशानुसार सभी कार्मिको के हस्ताक्षर हिन्दी मे करना अनिवार्य माना है। यदि कोई कार्मिक किसी कारणवश या अज्ञानतावश यदि हस्ताक्षर हिन्दी मे नही कर रहा है तो उसे हस्ताक्षर बदलने का सुझाव दिया जाता है।
कई कार्मिक प्रारम्भ से ही या सेवा में आने के बाद हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर रहे होते है उन्हें राजकीय आदेशो की पालना में अपने हस्ताक्षर हिन्दी भाषा मे करने की आवश्यकता होती है।
कई बार जोइनिंग के वक्त ही जानकर डीडीओ अथवा नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिन्दी मे ही स्वीकार किये जाते है जिससे कार्मिको को भविष्य में सहूलियत रहती है।
*🔥हस्ताक्षर में बदलाव के संभावित कारण-*👇
1. हस्ताक्षर हिन्दी मे नही होना।
2.सुरक्षा की दृष्टि से बदलाव।
3. समय के साथ हस्ताक्षर करने की शैली में आये बदलाव के कारण।
4.हस्ताक्षर का अधिक लंबा व क्लिष्ट होना।
इत्यादि कारणों से व्यक्ति हस्ताक्षर बदलने की चाह रखता है।
*🔥हस्ताक्षर में बदलाव ⬇️*👇
1.हस्ताक्षर हिंदी में करने के आदेश जारी हुए थे।
2.उपस्थिति पंजिका में लघु हस्ताक्षर भी किए जा सकते है।
3. यदि अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं तो DDO को हस्ताक्षर परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देकर उनसे नए हस्ताक्षर प्रमाणित करवाएं तथा सेवा पुस्तिका में भी नए हस्ताक्षर DDO से निर्धारित स्थान पर प्रमाणित करावे व चाहे तो उपस्थिति पंजिका लघु हस्ताक्षर कर सकते है।
*🔥आवेदन कर प्रमाणित कैसे करवाए ⬇️*👇
1.अपने DDO को लिखित में हस्ताक्षर बदलने हेतु प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदन करें।
2:-DDO अनुमति देंगे एवं सेवापुस्तिका में नये हस्ताक्षर करवा कर उसे मय दिनांक प्रमाणित कर देंगे।
3:-सेवापुस्तिका में हस्ताक्षर प्रमाणित हेतु अलग से स्थान निर्धारित है।
4:-राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर हिंदी में करना अनिवार्य है।
5.सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर को DDO प्रमाणित करेंगे व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित की हुई प्रति सर्विस फ़ाइल में रहेगी।
*🔥विशेष-* हस्ताक्षर हिंदी में ही अनिवार्य है और DDO को प्रार्थना पत्र देकर , सर्विस बुक में कभी भी परिवर्तन करवाये जा सकते है।
🚹सवा पुस्तिका में प्रथमबार हस्ताक्षर प्रमाणित कराने वाले पृष्ठ में नीचे नोट अंकित है कि इस पृष्ठ के लेख (अंगुलियों व अंगूठे के निशानों को छोड़ कर) कम से कम पांच वर्ष बाद नवीनीकरण व पुनः प्रमाणीकरण किया जावे।पाच साल के बाद तो अति आवश्यक है चाहे तो पहले भी कर सकते है।
*🚹नोट :यह इबारत सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर वाले पेज के नीचे लिखी हुई मिलेगी।⬇️*
*इस पृष्ठ के लेख कम से कम प्रत्येक पाँचवें वर्ष नवीनीकरण तथा पुनः प्रमाणित होने चाहिए तथा 9 व 10 के खाने में हस्ताक्षर मय पद दिनाङ्क होना चाहिए। इस नियम के अन्तर्गत अंगुली की छाप नये सिरे से लेने की आवश्यकता नहीं है।*
*Note:- The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years and the signature in Column no. 9 and 10 should be dated. Finger prints need not be taken after every five years under this Rule.*
प्रश्न:- मैंने राजकीय नौकरी में लगने से पहले citizen से अपनी sso id बनाई थी लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद गवर्नमेंट वाली sso id नही बन रही है ? उसे कैसे क्रिएट करे प्रोसेस बतावे ?
उत्तर:-(1) SSO ID बनाते समय आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर और ईमेल की आवश्यकता होती है जिसका एक ही SSO आई डी बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। इनको आपने अपनी citizen वाली SSO ID रजिस्टर करने में उपयोग किया है इसलिए Govt SSO id नही बन पा रही है।
अतः आपको सबसे पहले अपनी citizen वाली SSO ID डिलीट करवानी होगी उसके बाद ही Govt वाली SSO ID रिजस्टर हो पायेगी।
(2) सिटीजन वाली SSO ID डिलीट करवाने के लिए निम्न विवरण के साथ हेल्प डेस्क पर मेल करे।
मेल एड्रेस
[email protected]
नोट- विवरण में सारी सूचनाएं उसी अनुरूप लिखे जो आपने अपनी सिटीजन वाली ID में रजिस्टर की हुई है।
1-नाम
2-सिटीजन वाली SSO ID
3-आधार नम्बर
4-मोबाइल नम्बर
5-ईमेल एड्रेस
5-एम्प्लॉई आई डी
मेल करने के 24 घण्टे बाद आपकी citizen वाली SSO ID डिलीट हो जायेगी। उसे चेक करें फिर Govt वाली नई SSO ID create कर देवे।
24 घण्टे में citizen वाली ID डिलीट नही हो तो इस संबंध में आप निम्न नम्बर पर कॉल भी कर सकते है।
0141-2925554
0141-2925555
प्रश्न – मैं सेवानिवृत पेंशन भोगी कर्मचारी हूँ। मेरे कान से सुनने की शक्ति चली गई। डाक्टर ने श्रवण यन्त्र लगाने का सुझाव दिया है। इस श्रवण यन्त्र ( Hearing Add) की पुनर्भरण राशि कितनी व कैसे मिलेगी ?
उत्तर:-यदि डॉक्टर पर्ची पर एडवाइस देते है तो बाजार से मशीन क्रय कर मेडिकल परिशिष्ठ प्रपत्र भर कर उसे Dr से प्रमाणित कर प्रपत्र मय बिल जिला ट्रेजरी में जमा करावे यदि नियमो में मशीन क्रय का प्रावधान होगा तो राशि का पुनर्भरण हो जायेगा।
प्रश्न:-किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति के बाद पेमैनेजर पर एंप्लोई स्टेटस में NA की जगह रिटायर्ड कर देने से पेमैनेजर पर ग्रुप में से उसका नाम हट गया है तो क्या इसके बाद मार्च 2020 का स्थगित किया हुआ वेतन, लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट एवं डीए एरियर के बकाया बिल बन जाएंगे या रिटायर्ड की जगह वापस NA कराना पड़ेगा ? रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड की जगह स्टेटस में NA होना संभव है या नहीं ?
उत्तर:-रिटायर्ड करने के बाद उस कार्मिक का नाम एम्प्पलोई पे डिटेल्स से हट जाता है।
अब उनका लीव इन्सेशसमेन्ट का बिल बन जायेगा उसमे कोई दिक्कत नही आयेगी लेकिन अन्य बिल प्रोसेस नही होंगे उस स्थिति में उनके बिलो पर आवश्यक प्रमाण पत्र लगा कर बकाया विभिन्न प्रकार के बिल सेलेरी एरियर में ही बनेंगे।
प्रश्न: मेरी पेमैनेजर आईडी एम्प्लोयी लॉगइन से नहीं खुल रही है फ़ॉरगोट पासवर्ड करने पर मोबाइल नंबर इनवेलिड बता रहा है कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें ?
उत्तर:-DDO लॉगिन से पहले अपने मोबाइल नम्बर अपडेट करावे उसके बाद OTP से पासवर्ड रीसेट करे जिसमे अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम चार डिजिट पासवर्ड लगावे लॉगिन हो जायेगा।
प्रश्न:-SI कटौती के लिए जो RR नंबर जारी किया जाता है क्या उसे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है ?
उत्तर:-अब RR नम्बर जारी नही होते है । ऑन लाइन सब्मिट किये गये प्रथम घोषणा पत्र के आधार पर सीधे ही SI की पॉलिसी ही जारी होती है जिसमे पॉलिसी नम्बर अंकित होता है साथ ही sipf पोर्टल पर भी पॉलिसी नम्बर शो हो जाते है।
🅿नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नई नियुक्ति पर जॉइन कराने बाबत आवश्यक जानकारी*
(1) सर्व प्रथम उनके समस्त दस्तावेजो को मूल से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करे एवम नियुक्ति आदेश में वर्णित सभी शपथ पत्र की कॉपी निर्देश अनुसार प्राप्त करे।
(2)मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र एवम पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करे। *नॉट:-उक्त दोनों प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व के जारी नही होने चाहिए।*
(3) कार्मिक की पूर्व में सरकारी एम्प्लॉई आई डी बनी हुई है तो शालादर्पण पर ऑन लाइन जोइनिग नई नियुक्ति में जॉइन करावे अन्यथा ऑफ लाइन जॉइन करावे।
(4)फ्रेस कार्मिक की Ddo लॉगिन से sipf पोर्टल पर एम्प्लॉई आई डी जनरेट की रिकवेस्ट ऑन लाइन सब्मिट करे इस हेतु कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना,सर्विस एवम बैंक डिटेल्स भरे इस हेतु बैंक A/C N ,PAN N ,आधार नम्बर,मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य है।
रिकवेस्ट जनरेट होने के 5-7 दिन बाद sipf पर एम्प्लोई आई डी नम्बर आवंटित हो जाते है।
( 5) एम्प्लॉई आई डी नम्बर प्राप्त होने पर शालादर्पण पर ऑन लाइन नई नियुक्ति टेब में जोइनिग करावे एवम प्रपत्र 10 को भी भर कर पूर्ण करे।
(6) एम्प्लॉई आई डी आने के बाद कार्मिक से प्राण न आवंटन हेतु फॉर्म भरवा कर प्राप्त करे जिसे अपने आफिस में रखे एवम उसके आधार पर नई व्यवस्था अनुसार Nsdl की साइट पर Ddo लॉगिन से उनका प्राण हेतु ऑन लाइन आवेदन सब्मिट करे फिर उसकी हार्ड कॉपी मय दस्तावेज GPF आफिस भेज देवे।
(7)उपरोक्त हेतु यूजर आई डी आपके SGV न के साथ 00 लगावे एवम पासवर्ड
nsdl@123 लगावे।
(8) प्राण न आने के बाद paymanager पर इनके डेटा फीड करे उसके बाद प्रथम बिल बना पायेंगे।
(9) नये कार्मिक के प्रथम बिल के साथ नियुक्ति आदेश,जोइनिग रिपोर्ट,स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आदि को स्केन कर पीडीएफ बनावे एवम बिल के साथ अपलोड़ करे।
Service book ( सेवा पुस्तिका )
1. कर्मचारी के सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड सर्विस बुक में रखा जाएगा । हर एंट्री को आफिस के head द्वारा attest किया जाना अनिवार्य है , किसी entry का काटा या मिटाया न जाना overwriting न होने की जिम्मेदारी भी आफिस के head की होती है ।
2. सर्विस बुक की दो कॉपी रखी जानी चाहिए । एक कार्यालय में , एक सरकारी कर्मचारी के पास , हर साल जनवरी में सरकारी कर्मचारी अपनी कॉपी update करने के लिए कार्यालय में जमा कराएगा। जमा करने के 30 दिन के भीतर आफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापिस करना अनिवार्य है । यदि कर्मचारी अपनी कॉपी खो देता है तो उसे दूसरी कॉपी के लिए 500/ – रुपये देने पड़ेंगे। Rule 288(1) से 288 (5) of GFR 2017.
3. General finance rules 2017 के implement होने की तिथि से , ये duplicate सर्विस बुक की कॉपी हर एक existing reguler employee को छह महीनों में एवं new appointee शिक्षकों को 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए।
4. प्रत्येक head of office के लिए सर्विस बुक की digital copy रखना अनिवार्य है । ताकि सर्विस बुक की मूल प्रति खोने या नुकसान होने पर कर्मचारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।
5. हर साल कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उसके sign लेना अनिवार्य है ,इसका प्रमाणपत्र आफिस का head अपने उच्च अधिकारियों को हर साल देगा कि ऐसा किया गया है।
6. सर्विस बुक में entry के लिए नियत स्थान :
बाहरी पृष्ठ : जन्म तिथि , educational qualification, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाणपत्र का संदर्भ ।
कॉलम 11: घर के पता और special लीव जैसे study leave , maternity leave , paternity leave की एंट्री। सर्विस बुक के अंदर के pages पर salery fixation, probation period ,confermation, penalty , आदि entries की जाएंगी । कॉलम 2: date of appointment , कॉलम 4: post, स्केल, office name ( जंहा कार्यरत है ) कॉलम 3: date of increamet , कॉलम 7 : लीव रिकॉर्ड की entries.
7. हर कर्मचारी को हर साल जब नियमानुसार सर्विस बुक देखने और sign करने को मिले तो वो अपनी उपरोक्त सभी entries का ठीक होना पक्का कर सकता है ।
8. हर आफिस में एक service book register maintain करना compulsory है , जिसमें सभी service books के ऑफिस से आने जाने की entry की जाएंगी । रिकॉर्ड रखा जाएगा।
9. एक retired employee की सर्विस बुक को कम से कम तीन साल तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा ।
ध्यान रखें : सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमों में आपके अधिकार भी निहित होते है । यदि आप जागरूक है,आपको जानकारी है, तभी आप सक्षम है ।
🅿️ मैं 2012 से तृतीय श्रेणी अध्यापक पर पर कार्यरत हूँ और अब मेरा RPSC सीधी भर्ती से द्वितीय श्रेणी में चयन हो गया, क्या मुझे joining करनी चाहिए और मुझे कोई वित्तीय नुकसान होगा या नहीं? www.studywithrsm.com
जवाब🆕 ➡️➡️➡️ आपको निश्चित तौर पर Joining लेनी चाहिए, आपको कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए अब आपका बैसिक पै 39100/- है, तो द्वितीय श्रेणी में नियुक्त होने पर आपको दो वर्ष तक 3rd grade पर मिलने वाले सभी लाभ मिलते रहेंगे।
इस दौरान आपको दो साल में दो इंक्रीमेंट मिलने के बाद बैसिक पै 41500/- हो जायेगा।
🅿 निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-
(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।
🅿 मेरे स्टाफ के सहायक कर्मचारी को lic शाखा से पत्र मिला है जिसमे उसकी lic की किश्त 1139 के स्थान पर 1122 रुपये काटने के लिए निर्देशित किया है। यह राशि पेमेनेजर पर कैसे चेंज होगी ?*
उत्तर- इसके लिए आपको Employ pay detail में जाना होगा उसके बाद उसके नाम पर क्लिक करेंगे। नाम पर क्लिक करते ही उसके भत्ते व कटौती शो हो जाएगी। इसी के नीचे 9 बॉक्स बने हैं जिसमे add lic में जाना होगा।
Add lic पर क्लिक करते ही lic का पूरा विवरण शो हो जाएगा अब आप lic amount में परिवर्तन करते ही पूरा विवरण अपडेट के लिए मेसेज मिलेगा इसके लिए हमे lic का विवरण अलग से एक पेपर पर नोट करे। फिर lic विवरण के सामने अंकित delate पर क्लिक करके विवरण हटा देवे।
विवरण हटने के बाद पुनः lic विवरण डालने पर lic की अंतिम किश्त की डेट डालते वक्त आज की डेट ही आती है अगली अंतिम डेट नही आती जिससे अपनी समस्या का समाधान नही हो पाता।
इसका समाधान यह है कि आप किसी की lic ऐड करे या सुधार करे इसके लिए आप deduction master में जाकर LIC detail में जावे। इसमें नाम सर्च करके आप lic ऐड भी कर सकते हैं lic राशि मे सुधार कर सकते हैं। इस function में lic की अंतिम किस्त तिथि भी तुरन्त ही शो हो जाती है।
🅿 निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?*
(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019
उत्तर➡(1)5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर ➡(2)ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर➡(3)ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।
🅿 एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं ?*
*उतर➡कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1-4-2017 है इसलिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1-4-2019 से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण होगा।*
*इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।*
*नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।*
विशेष👉नये आदेशनुसार जो कार्मिक प्रोबेशन में कार्यरत है उनको बोनस देय नही है चाहे वह विद्यमान वेतन का विकल्प दे कर पुराने पद का वेतन आहरित कर रहे हो।
(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को 2018-19 वित्तीय वर्ष का बोनस मिलेगा)
🅿 मुझे 5000 रुपये के डाक टिकट खरीदने है। बिल कैसे बनेंगे ?
उत्तर- इसके लिए आपको मात्र तीन कॉलम की पूर्ति करके चैक द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए FVC मास्टर तैयार करना होगा।
FVC मास्टर में आपको Name में *GPO POSTMASTER* करना है। ID/SI/GPF में *SERVICEPOSTSTAMP* करना है और MOBILE NO. में *9549800111* करना है।
MASTER तैयार करने के बाद *BILL NO. ALLOCATION> AUTHORIZATION> REASON FOR OFFLINE PAYMENT* में OPTION का चयन करें।
Reason में *service postage stamp(2)* पर क्लिक करे फिर other info में *service postage stamp for Govt use* लिखकर submit करे।
उसके बाद FVC process में जाकर समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए Non-reimburse ment करके GPO के नाम से सर्च करे।
नाम सर्च होने के बाद आप ऐड पर जाए और amount में आप जितने रुपये के पोस्टेज खरीद रहे है उतने रुपये अंकित करके सबमिट कर दे।
फिर other bill report में जाकर इनर चेक करे कि बिल सही है या नही। सही होने पर ddo और ट्रेजरी फारवर्ड करे और other bill report में जाकर Advice inner और outer report का प्रिंट कर ले।
🅿 एक कार्मिक द्वारका यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?*
उत्तर➡1 जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।*
*इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।*
🅿 कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?*
*उत्तर-* मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापना स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो, जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।
होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।
जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।
🅿 यदि कोई महिला कार्मिक maternity leave पूर्ण करने के बाद भी मजबूरी वश Join नहीं कर पाये तो उसको कौनसा अवकाश दिया जाएगा ?*
*उत्तर➡वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-1(5)वित्त/नियम/96 दिनांक 26.02.2002 के अनुसार मातृत्व अवकाश के साथ CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है*
🅿एक कार्मिक के खाते में 300 प्लस 10 PL जमा है अब कर्मचारी 15 PL का नगद भुगतान उठाता है तो उसके अवकाश लेखे में अवकाश का इंद्राज कैसे होगा और शेष अवकाश को किस प्रकार अंकित किया जाएगा ?*
*उत्तर➡* वित्तीय विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-1(4)एफडी/Rules/98 दिनांक 12/12/12 के द्वारा उन कर्मचारियों के जिनके 1 जनवरी एवम 1 जुलाई को अग्रिम रूप से 15-15 PL जुड़ती है उनके अवकाश खाते में 300+15 दिन तक PL जोड़ने की अनुमति दी गई है।
उक्त अतिरिक्त प्लस की गई 15 दिन की PL को आगामी 6 महीने में उपयोग करना पड़ेगा यदि आगामी 6 महीने में इसका उपयोग नही करने पर यह लेप्स हो जायेगी।
➡लेखाविज्ञ जुलाई 16 के पृष्ठ 36 पर वित्तीय विभाग द्वारा गए स्पस्टीकरण के अनुसार उक्त 15 दिन PL के उपयोग(Taken) में अवकाश के समर्पण अथवा अवकाश पर रहना दोनों माने जायेंगे।
➡इसलिए इस केस में 300+10 दिन मे से 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने के बाद अवकाश खाते में 295 दिन PL शेष रहेगी।
🅿 मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।*
*उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।*
*डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे।*
*फिर उक्त चालान की प्रति संलग्न कर आवेदन पत्र और 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे।*
*उक्त प्रकरण अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।*
🅿प्रश्न 14- मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?*
*उदाहरणार्थ- मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?*
*उत्तर➡* RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।
उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।
गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा ) अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।
*उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15-10-2019 है अतः इस केस में 15-10-19 से 15 दिन पहले 01 Oct. से एवम 15 Oct.19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।*
🅿हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?*
*उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।*
इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।
*नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।*
*जो अधिकारी प्रोबेशन में है उन्हें यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।*
🅿मैं एक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे द्वितीय शनिवार को कार्य करने की एवज में CCL उपभोग करने का अधिकार है ?*
*उत्तर➡विद्यालयों में द्वितीय शनिवार के बदले ड्यूटी देने पर क्षतिपूर्ति अवकाश (CCL) देने का राजकीय नियमानुसार प्रावधान है।*
*संस्था प्रधान द्वारा आदेशित करने पर रविवार तथा अन्य कोई राजपत्रित अवकाश में यदि कोई मंत्रालयिक कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उतने दिनों के बदले उस कार्मिक को क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL) भी देय होगा।*
*नोट-विद्यालयों एवम चिकित्सालयो को 5 days weak की व्यवस्था से भी मुक्त रखा गया है।*
🅿मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?*
*उत्तर➡* राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन प्रस्तुत करें।
वहाँ से आवश्यक जाँच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बनाकर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।
1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवं बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।
2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA-55 संलग्न करे।
3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।
*नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।*
🅿मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?*
*उत्तर➡* आजकल *वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान* उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।
फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।
*यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।*
*पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।*
*विशेष नोट➡* अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।
🅿मार्च 2020 के बिल में राज्य बीमा की कटौती करने बाबत आवश्यक जानकारी*
1👉प्रोबेशन के बाद वेतन नियमितीकरण के बाद जिनका वेतन मार्च 20 में बन रहा है उनके राज्य बीमा की पहली बार कटौती होगी उनको अपने sso id से प्रथम घोषणा पत्र ( फर्स्ट डिक्लेरेशन) सम्मिट करना होगा एवं हार्ड कॉपी 2 प्रतियो में भरddo को जमा करानी होगी जो मार्च 20 के बिल के साथ सलग्न लगेगी।
2👉जो पहली बार राज्य बीमा की कटौती करवा रहे है वे चाहे तो बेसिक वेतन के अनुसार निर्धारित कटौती दर से एक अथवा दो स्टेप आगे की कटौती भी पहली बार करवा सकते है।
3👉जिन कार्मिको की आयु 1 अप्रैल 20 को 55 वर्ष से कम है वे भी अपनी स्वेच्छा से निर्धारित कटौती दर से एक अथवा आगे की दो स्टेप तक कटौती बढ़ा सकते है इसके लिए उनको अपनी sso id से अधिक घोषणा( फदर डिक्लेरेशन)पत्र सम्मिट कर उसका प्रिंट 2 कॉपी में ddo को देना होगा।
*ऑन लाइन डिक्लेरेशन करने का प्रोसेस*
लॉगिन sso id👉sipf👉ट्रांजेक्शन👉salect SIफर्स्ट डिक्लेरेशन/ फदर डिक्लेरेशन 👉fill ditels & सम्मिट
सम्मिट के बाद यह ddo को पेंडिंग टास्क में मिलेगा वहाँ से ddo फोरवर्ड करेंगे।
🅿 प्रति वर्ष दिसम्बर माह में हितकारी निधि की वार्षिक कटौती राशि काटी जाती है। यह राशि कितनी है और कैसे काटनी है ?*
*उत्तर-* यह राशि राजपत्रित कार्मिको के लिए 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिको के लिए 250 रुपये कटौती करनी है।
इसके लिए *Bill preparation> Salary preparation> Add group Dependent Deduction* में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।
*हितकारी निधि कटौती करने पर कार्मिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है* अतः प्रतिवर्ष दिसम्बर माह के वेतन से यह कटौती जरूर करे।
*नोट:- यह कटौती केवल शिक्षा विभागीय कार्मिको पर लागू होती है और प्रोबेशनर सहित सभी कार्मिको के कटौती करना अनिवार्य है।*
🅿एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी मूल सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नही है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?*
*उत्तर➡* सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
1➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।
2➡ FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।
3➡ नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच करवायेंगे।
4➡ जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है।
5➡ दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDO Dupicate सेवापपुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फ़ाइल में उपलब्ध आदेशो के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।
*नोट➡ प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।*
🅿शालादर्पण में प्रपत्र 10 में किसी कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी नम्बर गलत दर्ज है। उसे सही कैसे करे ?*
*उत्तर➡(1)* यदि कार्मिक Elementary का है तो peeo login से कार्यग्रहण टैब में जा कर एम्प्लॉई आई डी में आवश्यक सुधार किया किया का सकता है।
➡(2) यदि कार्मिक secondary विभाग का है तो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र भर कर
[email protected]
पर ईमेल करना होता है।
🅿एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?*
*उत्तर➡* एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।
🅿 RSR के अनुसार 26A नियम क्या है ?*
उत्तर➡* नियम 26A पदोन्नति या ACP पर वेतन निर्धारण के लिये है।
ACP पर वेतन निर्धारण नियम 26ए के तहत ही होता है जिसमे वर्तमान 7th pc में नियम 26 ए के अंतर्गत वेतन निर्धारण करते समय वर्तमान paymatrix level (runnig pay matrix level) में एक increament व just next pay matrix level में समान स्टेज या समान स्टेज न होने पर just next stage पर वेतन नियतन होगा।
जबकि पदोन्नति पर आपका वेतन नियम 26ए के तहत ही निर्धारित हो यह आवश्यक नहीं है।
यदि प्रथम ACP के बाद प्रथम पदोन्नति, द्वितीय ACP के बाद द्वितीय पदोन्नति, और तृतीय ACP के बाद तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण में नियम 26ए लागू नहीं होगा। केवल पदोन्नत पद के pay matrix leval में वर्तमान वेतन के समान स्टेज अथवा समान स्टेज न होने पर just next स्टेज पर वेतन नियतन होगा।
यदि पदोन्नत पद का pay matrix leval आपके पास पहले से ही है तो वेतन यथावत रहेगा। इसके विपरीत यदि प्रथम ACP से पहले प्रथम पदोन्नति, द्वितीय ACP से पहले द्वितीय पदोन्नति व तृतीय ACP से पहले तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण नियम 26ए के तहत होगा लेकिन उसे ACP नहीं मिलेगा।
पदोन्नति की अन्य परिस्थितियां जैसे प्रथम ACP से पूर्व प्रथम पदोन्नति के बाद द्वितीय पदोन्नति से पहले द्वितीय ACP due हो जाये तो प्रथम पदोन्नति व द्वितीय ACP पर वेतन निर्धारण नियम 26ए के तहत होगा।
*विशेष नोट*➡ सार यह है कि पूरे सेवाकाल में तीन वित्तीय उन्नयन (26ए के लाभ) मिलेगे जो कि ACP due से पहले पदोन्नति हो तो पदोन्नति पर अन्यथा ACP से मिलेगे।
🅿 एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38000 रुपये है। उसका जून 19 का वेतन बनाना है तो उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा ?
उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रु (जो दोनों में कम हो) विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।
*नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।*
🅿किसी एक कर्मचारी की पेमेनजर पर माह अक्टूबर की सैलरी बनाते समय बेसिक 61300 की जगह 63300 से भुगतान हो गया तो वसूली कैसे करे ?*
*उत्तर- ▶1* उस कर्मचारी की पेमेनजर पर माह नवम्बर की सैलरी बनाते समय Employee pay details में जाकर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करे उसके उपरांत उस कर्मचारी के Add Allowances पर क्लिक करके ROP को सेलेक्ट करे जितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया है उसकी गणना करके राशि अंकित करते हुए सेव कर देवे इस प्रकिया के अनुसार अधिकतम दी गई सैलरी वसूली की जा सकती है।
2. Egras से चालान जरनेट कर अधिक भुगतान की राशि जमा करवा सकते है।
🅿कोई अध्यापक 6 D के तहत समायोजित होकर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे 10 दिवस का योगकाल देय होगा या नही आवश्यक आदेश भी यदि हो सके तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।*
*उत्तर➡* किसी भी प्रकार के समायोजन/प्रमोशन पर पोस्टिंग /APO पोस्टिंग आदि के कारण पदस्थापन कॉन्सिलिंग के द्वारा होता है तो यात्रा भत्ता एवम योगकाल देय नही होता है।
🅿 एक कर्मचारी जो पहले थर्ड ग्रेड अध्यापक था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में चयन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं।*
*उत्तर➡(1)* कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मे से शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।
*(2)➡* उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के समान स्टेज अथवा समान स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा।
*उदाहरण(1)➡* वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।
*उदाहरण(2)➡* वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।
*उदाहरण(3)➡* वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।
*नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।*
*इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।*
🅿जिनका प्रोबेशन 28 मार्च 2020 को कम्पलीट हो रहा है उसकी si की कटौती का क्या होगा ❓❓
उत्तर👉जिनके पहली बार SI की कटौती हो रही है वह मार्च 20 से ही होती है परन्तु जिनका प्रोबेशन मार्च 2020 में ही पुरा हो रहा है ऐसे कार्मिको का पहले स्थाईकरण आदेश जारी होगा फिर Ddo वेतन निर्धारण करँगे उसके बाद नए वेतन के अनुसार जो एरियर बनेगा उस मेसे राज्य बीमा की पहली कटौती मार्च 20 से की जा सकती है।
🅿किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?*
*उत्तर-* दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।
*1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।*
*2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।*
*3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।*
*4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।*
इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।
🅿मेरी जन्मतिथि 1-6-1966 है। राज्य बीमा कटौती बढ़ाने के सम्बन्ध में 55 वर्ष की गणना किस प्रकार करेंगे ?*
*उत्तर👉राज्य बीमा विभाग के नियमानुसार राज्य बीमा की कटौती बढ़ाने के लिए आगामी एक अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक आयु नही होनी चाहिए।*
*अर्थात 1/4/2020 को यदि कार्मिक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो उसकी कटौती यथावत रहेगी और कटौती में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नही होगी क्योंकि 55 वर्ष की आयु के पश्चात बीमा विभाग कोई रिस्क कवर नही करता है।*
🅿मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।*
➡निर्धारित आवेदन पत्र
➡स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण आदेश की प्रति ।
*नोट➡एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।*
🅿मेरी जन्मतिथि 10 फरवरी 1960 है। मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 21 मार्च 1986 है। मेरा अभी मूल वेतन 71300 है। मेरे 300 PL जमा है। मेरा फरवरी 2020 में रिटायरमेंट है। मेरे प्रश्न यह है कि:-*
*1- PL राशि कितनी मिलेगी ?*
उत्तर➡300 दिन PL की राशि बेसिक pay एवम वर्तमान DA rate के अनुसार
(713000+12% 85560)=798560 रु
*2- पेंशन कितनी बनेगी ?*
उत्तर➡ 71300 बट्टा 2=35650 रु पेंशन निर्धारित होगी।
*3- कॉम्युटेशन राशि कितनी मिलेगी ?*
उत्तर➡रूपांतरण 35650रु बट्टा 3=11883 रु
कॉम्युटेशन की कुल राशि=11883×12×8.194=
1168432 रु
*4- ग्रेच्युटी राशि कितनी मिलेगी ?*
उत्तर➡(pay +Da 12%)×16.5
=(71300+8556)
=79856×16.5
=1317624
🅿मेरे पिताजी की 2005 में अध्यापक पर पर नियुक्ति हुई थी। अभी 2 माह पूर्व उनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया।*
*कृपया मुझे यह मार्गदर्शन प्रदान करे कि मेरे परिवार को पिताजी की मृत्युउपरांत क्या क्या आर्थिक और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी ?*
*उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को* *निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।*
1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।
2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी / पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।
3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।
4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।
5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।
6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।
7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।
8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
*यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।*
🅿मेरी जन्मतिथि 1-6-1966 है। राज्य बीमा कटौती बढ़ाने के सम्बन्ध में 55 वर्ष की गणना किस प्रकार करेंगे ?*
*उत्तर👉राज्य बीमा विभाग के नियमानुसार राज्य बीमा की कटौती बढ़ाने के लिए आगामी एक अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक आयु नही होनी चाहिए।*
*अर्थात 1/4/2020 को यदि कार्मिक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो उसकी कटौती यथावत रहेगी और कटौती में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नही होगी क्योंकि 55 वर्ष की आयु के पश्चात बीमा विभाग कोई रिस्क कवर नही करता है।*
🅿मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 23-9-2012 है। मैं मार्च 19 व अप्रैल 19 में मेडिकल आधार पर 44 दिन अवैतनिक अवकाश पर रहा हूँ। मुझे 9 वर्षीय ACP किस तिथि से देय होगी। कृपया मार्गदर्शन करें।*
*उत्तर➡* अवैतनिक अवकाश से एसीपी सैंक्शन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
अगर कार्मिक *अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तो 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर* स्वीकृत होगी।
एवम *राजपत्रित पद पर कार्यरत है तो एसीपी 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर* स्वीकृत होगी।
🅿एक कार्मिक 10 जनवरी 19 से 21 अक्टूबर 19 तक अवैतनिक अवकाश पर रहा। 10 जनवरी को उस कार्मिक का मूल वेतन 36900 था। अब कार्मिक की इन्क्रीमेंट दिनांक क्या होगी और 22 अक्टूबर को कितने मूल वेतन से वेतन बनेगा ? कृपया समाधान करावे।*
उत्तर➡यदि कर्मचारी 1/7/18 से 30/6/19 तक 6 महीने से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो 1/7/19 को वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलता है।
इस केस में 10 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक निर्वेतन की अवधि 6 महीने से कम है इसलिए 1/7/19 का नियमित इंक्रीमेंट लगेगा एवम मूल वेतन 38000 रु होगा।
*लेकिन आर्थिक लाभ अवकाश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 अक्टूबर 2019 से ही देय होगा।*
🅿 किसी कार्मिक का थर्ड ग्रेड टीचर्स में रहते हुए सेकंड ग्रेड टीचर्स में नम्बर आ जाता है तो दस्तावेज प्रमाणित कराने हेतु Noc कहाँ से प्राप्त होगी ?*
*उत्तर* पहले से सेवारत कार्मिक जो किसी सार्वजनिक /प्रतियोगी परीक्षा में सम्मलित होने के लिए आवेदन पत्र भरता है तो उसे उस समय ही उक्त परीक्षा में बैठने की सूचना संस्था प्रधान के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को देनी अनिवार्य होती है।
*नोटयदि परीक्षा में बैठने की पूर्व में सूचना विभाग को नही दी गई है तो चयन होने पर विभाग Noc जारी नही करता है।*
2परीक्षा में चयन होने पर नियुक्ति अधिकारी से Noc प्राप्त करना अनिवार्य है इस हेतु आवेदन पत्र उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजा जाता है।
आवेदन निम्न क्रम से भेजा जायेगा।
AplicantDdocbeoनियुक्ति अधिकारी
3शिक्षा विभाग में पोस्ट के अनुसार Noc देने के लिए निम्नलिखित अधिकृत है।
(1)3rd ग्रेड टीचरके लिए – सम्बन्धित Deo
(2)2nd ग्रेड टीचर के लिए- संयुक्त निदेशक( मण्डल कार्यालय)
(3)लेक्चरर के लिए -निदेशक महोदय
*विशेष पूरक प्रश्न अगर आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम थर्ड ग्रेड जॉइन से पहले दिया है और 2nd ग्रेड का रिजल्ट बाद में आया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NOC कौन देगा?*
उत्तर नियुक्ति अधिकारी
Deo ही Noc देंगे। आप आवेदन करें उसमे 2nd ग्रेड का आवेदन पत्र साथ लगा देवे और सेवा में जॉइन करने से पूर्व आवेदन करने का हवाला दे देवे।