बोनस बिल अपडेट
बोनस का बिल बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें
2004 से पहले और बाद कै एम्प्लोयी का बिल अलग अलग बनाएं क्योंकि शेड्यूल में केवल एक शेड्यूल पर ही साइन होंगे। बिल साथ मे बनाने पर आधे एंप्लोई का डिडक्शन शेड्यूल बिल के साथ ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होगा जो शेड्यूल बाद में डाउनलोड किया जाएगा उसी पर साइन होगा इसलिए यह भी ध्यान रखें कि जिस शेड्यूल के साइन होने हैं वहीं लास्ट में डाउनलोड करें ना कि नील रिपोर्ट वाला शेड्यूल।
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1.1.2004 से पूर्व GPF कार्मिकों के GPF खाते में 5081 रुपये जमा होंगे।1693 रुपये का होगा नगद भुगतान।
2⃣2004 के बाद के NPS कार्मिकों के लिए GPF 2004 के नाम के खाते में जमा होंगें 5081 रुपये और 1693 रुपये का होगा नगद भुगतान
क्या अक्टूबर 2019 अथवा उसके पश्चात अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा में आए हुए अधिकारी संवर्ग को एवं एसीपी के पश्चात लेवल 12 से लेवल 13 में आए हुए कार्मिकों को अक्टूबर 2019 के पूर्व की सेवा के लिए बोनस देय होगा ?
उत्तर:- जी हाँ ऐसे कार्मिक को भी बोनस देय होगा क्योंकि वह कार्मिक 01अप्रेल से 30 सितम्बर तक लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 में न्यूनतम 6 माह सेवा करता है अतः 6 माह सेवा होने के कारण आनुपातिक बोनस का हकदार है।
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बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-
1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
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2. राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)
3. 31.3.2020 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 19-20 का बोनस देय नही होगा।
4. प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2019-20 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)
5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)
6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।
7. 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।
8. 31.03.2020 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।
9. जो कार्मिक 31.03.2020 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2020 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2020 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)
10. 31-03-2020 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2020 को कार्यरत थे।
11. उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।
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12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2019 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो)
13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2019-20 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)
यदि किसी कार्मिक का बोनस हेतु नाम शो नही हो रहा है तो कार्मिक के मास्टर डाटा को पुनः जांच ले।
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1. SERVICE CATEGORY – यह state service नही होनी चाहिए।
2. SERVICE SUB CATEGORY – इसमें Regular होना चाहिए।
3. EMPLOYEE STATUS – इसमे Gazzetted नही होना चाहिए।#rajasthan govt employees bonus
4. ENTITLEMENT STATUS में कार्मिक की कैटेगरी सही होनी चाहिए। GPF कार्मिक के लिए before 01.01.2004 एवं NPS कार्मिको के लिए इसमें After 01.01.2004 होना चाहिए।
5. PAY BANK DETAIL में कार्मिक के पे कमीशन के अनुसार कार्मिक की पे स्केल एवं ग्रेड पे L-12 या 4800 के समान या इससे कम होनी चाहिए।
6. कार्मिक की डेट ऑफ जोइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस सही होनी चाहिए।
नोट :- जिन कार्मिकों की एसीपी लगने के कारण पे लेवल L-13 या ग्रेड पे 5400 हो गयी है, वो HOD से कार्मिक की पे लेवल को L-12 या ग्रेड पे 4800 के समकक्ष करवाए एवं साथ ही उपरोक्तानुसार आवश्यक डेटा की जांच भी कर ले।