Casual leave probationar and regular employees related आकस्मिक अवकाश परिवीक्षाधीन और नियमित कर्मचारी संबंधित
StudywithRSM
September 4,2019
राजस्थान में शैक्षणिक कार्मिकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने एक बार फिर आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व आदेश दिनांक 22.05.2019 के आदेश का संशोधन करते हुए परिवीक्षाकालीन शैक्षणिक कार्मिकों व नियमित कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश (CL) का कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर ही माना जायेगा।
By RS Mehra
पहले क्या था।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के नियम संख्या-16 के अनुसूची -V के टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार परिवीक्षाधीन कार्मिकों के लिए आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसम्बर के दौरान 15 CL का आदेश था।
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संशोधित में नया क्या
नये आदेश में राजस्थान सेवा नियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट 1 में शैक्षणिक विभागों (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कार्मिकों को कैलेंडर वर्ष 1जुलाई से 30 जून को ही माना गया है। अत: अब परिवीक्षाधीन व नियमित कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश समान मानते हुए एक शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के दौरान 15 CL मिलेगी।
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मान लीजिए किसी कार्मिक ने 1 जुलाई 2019 को प्रथम नियुक्ति के रूप मे कार्यग्रहण किया, तो उसे शैक्षणिक वर्ष 1जुलाई 2019 से 30जून 2020 तक 15 CL मिलेगी।
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मान लीजिए किसी कार्मिक ने 1 जनवरी 2019 को प्रथम कार्यग्रहण किया, तो उसे 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की शैक्षणिक वर्ष 2018-19 की 7.5 आकस्मिक अवकाश मिलेगी और अगले शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक की पुरी 15 CL मिलेगी।
इसी प्रकार एक माह की कुल CL =15/12=1.25CLबनती है, उस हिसाब से गणना की जा सकती है।
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किसी कार्मिक ने 20 अगस्त 2019 को नियुक्ति ली, तो उस कार्मिक को दिनों से भाग देकर भी ज्ञात किया जा सकता है अर्थात 11 दिनों की आधी cl मानकर शेष महीनों की गणना की जा सकती है।