इस प्रश्नोत्तर को *हमारे साथी श्री सी पी कुर्मी एक्सेल सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ जिला टोंक* ने तैयार किया है,
*प्रश्न:- उप्रावि से माध्यमिक क्रमोन्नत होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कौन कौन से कार्य करने अनिवार्य है ?*
1- क्रमोन्नति आदेश जारी होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष हेतु ऑफिस ID जारी होने का इंतज़ार करें।
2- माध्यमिक विद्यालय की नई मेल ID बनाये। उसी मेल से cbeo, peeo, deo को सूचित करें।
3- लैटर पेड़ छपवाए, माध्यमिक विद्यालय के लिए DDO कोड सहित आवश्यक सीले बनवाये।
4- आफिस ID जारी होते ही स्कूल के TAN के लिए apply करें। (ऑनलाइन / CA के माध्यम से )
5 यदि HM की नियुक्ति नही हुई हो तो 03 पावर के लिए through चैनल अप्लाई करें।
6- ADPC समसा से विद्यालय का नाम माध्यमिक करवाने हेतु पत्र लिखे। संस्था प्रधान और शालादर्पण प्रभारी के मोबाइल और ईमेल अपडेट करवाएं।
7- sdmc का गठन करें तथा बैंक खाता खुलवाएं। छात्र कोष का खाता भी खुलवाए / नाम परिवर्तित करवाये। sdmc के पैन के लिए अप्लाई करें और sdmc पंजीयन की कार्यवाही करें।
8- 03 पावर आने पर विद्यालय क्रमोन्नति आदेश, आफिस ID जारी होने वाला आदेश, 03 पावर आदेश, विद्यालय का TAN जारी होने वाला पत्र, स्कूल ईमेल ID, DDO का मोबाइल नम्बर, नमूना हस्ताक्षर आदि जानकारी/ दस्तावेज के साथ लेटरहेड पर जिला ट्रेजरी को पे मैनेजर ID पासवर्ड हेतु पत्र लिखें।
9- पे मैनेजर ID जारी होने के बाद जिला sipf आफिस में पत्र लिखकर स्कूल का sipf खाता खुलवाए। User name पासवर्ड प्राप्त करें।
10- पे मैनेजर ID प्राप्त होने पर नमूना हस्ताक्षर बैंक और ट्रेजरी में लेने देन हेतु देंवे।
11- egras हेल्पलाइन पर पत्र लिखकर स्कूल ऑफिस ID जुड़वाये ताकि चालान बनाने में परेशानी न हो।
12- माध्यमिक का स्टाफ आने पर स्कूल का चार्ज एक एक करके नए स्टाफ को देते जाए। स्कूल बोर्ड पर स्कूल का नाम बदलवाए।
13- माध्यमिक का स्टाफ लगने पर वही इंचार्ज होगा। यदि HM लगा दिया है तो 03 पावर की स्वीकृति की आवश्यता नही है। उनका कार्यग्रहण और ट्रांसफर आदेश लगाएं।
14 – शाला दर्पण पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सम्बद्धता क्रमांक (affiliation no. 7 अंकों के) विद्यालय प्रोफाइल में Rmsa jaipur से अपडेट करवाने होंगे अन्यथा कक्षा 9 व 10 नामांकन एवं विद्यार्थी डिटेल show नहीं होगी।
इससे पूर्व बोर्ड मान्यता हेतु प्रपत्र क ऑनलाइन भरना होगा तथा बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यालय कोड का आवंटन प्राप्त करना होगा।
आज दिनांक *11 जून 2021* को “रोजाना एक प्रश्न” सीरीज की प्रश्नोत्तरी शेयर की जा रही है जिसका मूल मकसद “सीखो और सिखाओ” है। इस प्रश्नोत्तर को *हमारे एडमिन साथी श्री मुकेश कुमार सोनी वरिष्ठ सहायक रामावि अनाकर ब्यावर जिला अजमेर* ने तैयार किया है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े और अपने मित्रों/ग्रुपो में भी शेयर करके एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाये।
*प्रश्न:- नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय हेतु महत्वपूर्ण करणीय कार्य कौनसे है ?*
उत्तर:- एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को जब राज्य सरकार और विभाग क्रमोन्नत करके माध्यमिक में तब्दील करने के आदेश जारी कर देता है तो उस विद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन होते है।
समस्त कार्यों में सर्वप्रथम विभाग द्वारा विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक सेकंडरी स्कूल राजपत्रित के पद का सृजन करते हुए विद्यालय की वित्तीय कार्य हेतु ऑफिस आई डी जारी की जाती है। साथ ही प्रधानाध्यापक पद को कार्यालय अध्यक्ष घोषित करते हुए वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाती है।
यदि उस पद पर समकक्ष अधिकारी का पदस्थापन स्थानांतरण, पदोन्नति या फिर RPSC से चयनोपरांत हो जाता है तो उसके कार्यभार ग्रहण करते ही उन्हें समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं लेकिन अगर किसी कारणवश यह पद खाली रहता है और सेकंडरी सेटअप में आवंटित अन्य पद पर कोई कार्मिक कार्यग्रहण कर लेता हैं तो उसके वेतन व अन्य कार्य हेतु आहरण वितरण हेतु किसी अन्य समकक्ष अधिकारी जो किसी अन्य विद्यालय के संस्था प्रधान या व्याख्याता भी हो सकते हैं, के नाम वित्तीय अधिकार नियम 03 में विभागाध्यक्ष स्तर से जारी किये जाते हैं।
अब बात आती है कि जब संस्था प्रधान ने कार्यग्रहण कर लिया या नहीं किया किसी अन्य को 03 के पावर मिल गए उसके बाद क्या करना है।👇
1- विद्यालय क्रमोन्नति आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कोषालय या उपकोषालय को पत्र लिखते हुए विद्यालय को पेमेनेजर पर DDO कोड जारी करते हुए आईडी बनवानी होगी। इसके साथ ही संस्था प्रधान को भी अपने दस्तावेज जैसे इस संस्था में कार्यग्रहण सूचना, आधार कार्ड, पेन कार्ड, अपनी स्वयं की फोटो, हस्ताक्षर, अन्य आहरण वितरण अधिकारी से निर्धारित कार्ड में सत्यापन कराते हुए प्रस्तुत करने है।
2- इसी के साथ ही दो अन्य विभागों में भी आई डी आवटित करवानी है।
प्रथम एसआईपीएफ विभाग इसके लिये भी क्रमोन्नति आदेश संलग्न करते हुए पत्र लिखना है ताकि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग आपकी शाला की एसआइपीएफ आईडी बना देगा तथा संस्था प्रधान के रूप में आपकी एसएसओ आईडी को DDO के तोर पर रजिस्टर्ड कर देगा।
3- अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नम्बर भी जारी करवाना ज़रूरी है और वह है- विद्यालय का आयकर संबधी TAN नं जारी करवाना।
इसके लिये आपको किसी जानकर चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से आयकर TAN. नं जारी करवाने की कार्यवाही करनी होगी।
4- इन सबके साथ साथ विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर के बैंक खातों, जिसमें MDM एवं अन्य मदो की राशि प्राप्त होती है, में क्रमोन्नति आदेश की प्रति संलग्न करते हुए खाता संचालक का पदनाम परिवर्तन करवाना होगा।
साथ ही साथ विद्यालय के लिये पृथक से विद्यालय छात्र निधि कोष के लिये एक खाता खुलवाना होगा जिसमें छात्र निधि के रूप में प्राप्त होने वाली आय और राशि का लेनदेन किया जायेगा।
5- राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को दान में राशि प्राप्त करने के लिये भी आयकर विभाग द्वारा 80G के तहत रजिस्ट्रेशन भी करवाने हेतु निर्देशित किया गया है अतः ये भी CA. के माध्यम से होगा।
एडमिन पैनल
पेमेनेजर इन्फो