सेविंग खाता (saving account) में ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छुट पा सकते है,जानिए।।You can also get an exemption in income tax on interest in a savings account.
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बचत खाते में हमारे सेविंग राशि पर टैक्स भी भरना होता है, ये शायद कम लोगों को पता होता है और इस ब्याज राशि पर कुछ हद तक राशि पर इनकम टैक्स(income tax) में छुट भी पा सकते है।
आइये इस आर्टिकल में ये जानते है।
हमारे बचत राशि के रूप में सेविंग खाता हो या पीपीएफ खाता हो इससे हो रही ब्याज की इनकम को इस प्रकार टैक्स से छुट पा सकते है।
आमतौर पर सेविंग खाते में ब्याज की दर के रूप में 3 से 4% ब्याज के रूप में मिलता है, चाहे आपके खाते में 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष में कितना भी पैसा ब्याज के रूप में खाते में जमा हो, उसका टैक्स जमा करवाना जरूरी होता है।
आइये विस्तार से जानते है कि कैसे टैक्स पैड करना होता है –
किसी एक वित्तीय वर्ष में बचत या पोस्ट आफिस खाते से ब्याज की आय में से 10000 रूपये तक income tax कानून की धारा 80TTA के तहत छुट पा सकते है
नोट – ये छुट 60 वर्ष से कम उम्र व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू है।
अगर आपकी कमाई 10000 रूपये से अधिक होती है, तो आपके खाते के साथ पैन न. जुड़ा हुआ है, तो 10% TDS, नहीं तो 20% TDS बैंक के काटने का नियम है। ये बात अलग है कि 99% बैंक नहीं काटते है।
फिक्स्ड डिपोजिट (FD) और ranking deposit की कमाई से ब्याज पर marginal रूप से टैक्स चुकाना होता है।
वरिष्ठ नागरिक( senior citizen) इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत वित्तीय वर्ष में ब्याज कमाई पर 50000 रुपये तक टैक्स में छुट पा सकते है।
अगर किसी की कुल आय इनकम टैक्स की बेसिक छुट से कम है, तो बैंक में फार्म 15G और सीनियर सिटिजन 15H जमा कराया जाकर फिक्स्ड डिपोजिट पर टीडीएस से छुट पायी जा सकती है।