Mahatma Gandhi Goverment school rajasthan Written exam detail here..
महात्मा गाँधी विद्यालयों शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए विशेष सेवा शर्ते एवं नियम बनाते हुए राजस्थान सिविल सेवा नियम -2023 की शक्तिओं के तहत अग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न पदों के पदस्थापन के लिए लिखित परीक्षा करवाने का निर्णय लिया ,जिसमे निम्नलिखित पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है-
उक्त सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जायेगा ,परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी शिक्षा विभागीय परीक्षक ,बीकानेर होगा I
परीक्षा केंद्र -आवेदक कार्मिक की परीक्षा वर्तमान में पदस्थापित जिले में होगी ,जिसकी सुचना बाद में डी जाएगी I
परीक्षा पाठ्यक्रम –
प्राचार्य पद हेतु :- i अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर) -50 प्रश्न
ii. नेतृत्व एवं प्रशासन-05 प्रश्न
iii विभागीय योजनायें -05 प्रश्न
2. व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय पदों हेतु :- i. अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर)-50 प्रश्न
ii विभागीय योजनाऐं -05 प्रश्न
अंक निर्धारण – समस्त पदों के लिए –
अधिकतम अंक -30 अंक न्यूनतम उत्तीणांक-12 अंक
परीक्षा की अवधि -60 मिनट प्रश्नों की संख्या – 60
नोट :- 1. समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
2. प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे।
0 | आदेश का विवरण | दिनांक |
1 | महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय रतनपुरा, संगरिया, हनुमानगढ़ में नवीन संकाय स्वीकृति आदेश | 01.08.23 |
2 | English Medium School Interview Vigyapati | 31.07.23 |
3 | महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजसी माध्यम) विद्यालयों / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे वाणिज्य एवं कला संकाय की कक्षाऐ अंग्रेजी माध्यम मे संचालित किए जाने के संबंध मे | 28.07.23 |
4 | MGGES Teacher Interview Vigyapati | 27.07.23 |
5 | ||
6 | 23.07.23 |
अन्य निर्देश – 1. परीक्षा केन्द्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं
दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
2. परीक्षा के दिन परीक्षा में सम्मिलित होने पर आवेदक को कर्तव्य पर उपस्थित माना जाएगा।
3. लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की पदस्थापन किया जायेगा।