उत्तर:-
(1) बजट वर्ष 2022-23 के नए निर्देश के अनुसार अब सेवानिवृति पर जमा PL(उपार्जित अवकाश) के भुगतान हेतु पेंशन विभाग से बजट की मांग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।अब इस प्रकार के बिलों का भुगतान विभागाध्यक्ष के पास सुगम समेकित पूल बजट के माध्यम से होगा।
(2) इस प्रकार के बिल बनाने के लिये पहले 2071-01-115-01-01 S/F डिमांड संख्या-15 ऑब्जेक्ट हेड-84 Voted Select कर एक नया ग्रुप pay manager पर बनाएं। इसका Group Name आप अपनी सुविधा के अनुसार रखें।
नोट:-(1) यदि ऐसा ग्रुप पहले से बना हुआ है तो नया ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है।
(2) कार्मिक का ग्रुप नहीं बदलना है उसका वही ग्रुप रहेगा जिससे उसका वेतन आहरित हो रहा था।
(3) Pay manager पर मास्टर में Enter PPO No टैब से कार्मिक की Employee Id लिख कर उसे वेरीफाई करें इससे PPO Verify हो जाएगा।
नोट:- (1) इस टैब में जब तक PPO Verify नहीं होगा तब तक बिल नहीं बनेगा । अगर PPO Verify हो जाए तो बिल बनाने का अगला प्रोसेस पूरा करें।
(2) Bill बनाने की प्रक्रिया से पूर्व कार्मिक का Status Retired/VRS/Death Update अवश्य करें। एवं Status Death होने पर पहले pay manager पर Nominee add करे एवम नॉमिनी की बैंक Details को ट्रेजरी से ऐड करवावे ।
(4) उसके बाद बिल नम्बर Allocate करें इस हेतु Bill Type में Leave Encashment Retirement सलेक्ट करें एवं Object head 84 लिखें तथा Group Name में 2071 Head वाला ग्रुप सलेक्ट कर बिल नम्बर Allocate करने का काम पूरा करें।
(5) उसके बाद Bill Processing Tab में Leave Encashment Preparation में Leave Encashment Retirement पर Click करें।
(6) Year, Month, Group Name, Bill No, DA Order,Number of days,Sanction Date आदि भरकर कार्मिक को नाम से सर्च कर सलेक्ट करें एवं Submit कर देवें।
(7) बिल बनने का बाद रिपोर्ट से बिल की डिटेल्स को चेक कर लें एवं यदि बिल सही प्रोसेस हुआ है तो अब Document Upload टैब में निम्न Documents Upload करें-
▪️Sanction Order
▪️सेवानिवृति आदेश की प्रति
▪️PPO की प्रति।
(8) अब बिल को DDO Forward करें एवं Inner एवं Outer की रिपोर्ट जनरेट कर लें। यदि Death Case है तो Inner Sheet में Nominee के Bank Account की जाँच अवश्य ही करें। उसके बाद DSC से E-Sign कर बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें।
उत्तर👉* जो कार्मिक जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच सेवनिवृति हुए है उन सभी को DA 12 % की दर से 300 दिन की छुट्टियों का भुगतान किया गया है। उन सभी को नियमानुसार बढ़े हुए DA 17% की दर से अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
2👉इस हेतु पूर्व की भांति आपके संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग से अंतर राशि की डिमांड बजट हेड 2071-01-115-01-01
( S/F) में करे इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र डाक / ईमेल से भेजे।
3👉फिर ifms में 2071 हेड में बजट आवंटन का इंतजार करें।
4👉ifms पर बजट हेड 2071-01-115-01-01 में बजट प्राप्त होने पर पे मैनेजर में Leave encashment arrear टेब में बिल बनावे एवम कर्मचारी को अंतर राशि का भुगतान करे।
*डिमांड हेतु निर्धारित प्रपत्र सलग्न है 👇*
*🏵पेमेनेजर इन्फो ग्रुप🏵*
निदेशालय पेंशन एवं पेन्शनर विभाग के सम्पर्क सूत्र सूची👇👇
उत्तर-* निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर के पत्रांक निपेवि/लेखा/बजट/ 2019-20/702 दिनांक 11-11-19 के अनुसार आपको अपने कार्मिक के रिटायरमेंट PL भुगतान वास्ते मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 (सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण हितलाभ) में बजट मंगाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कार्मिक के पीपीओ नम्बर का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरांत पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की आई डी में सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मोड्यूल पर आवंटित किया जाएगा उसके बाद सम्बन्धित DDO द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान PPO नम्बर fetch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषालय को बिल प्रेषित किया जाएगा।
इसके लिए निम्न प्रारूप में मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 में बजट आवंटन की मांग करनी होगी और निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग जयपुर को पत्र/मेल भिजवाना होगा।
क्रम संख्या…… .
कार्यालय की आई डी संख्या……….
कर्मचारी के पीपीओ नम्बर……….
कर्मचारी का नाम और आई डीी….. .
वांछित राशि……..
इस सूचना के साथ आपको अप्रैल 19 से गत माह के अंत तक उक्त मद में व्यय की गई राशि की सूचना भी देनी होगी।
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान के आर्डर 👇👇👇
ifms चेक करते रहे 2071 हेड में बजट प्राप्त होने पर pay manager पर निम्न प्रक्रिया को फॉलो करे।
1👉master में सबसे नीचे ppo न update का टेब है उस पर किल्क कर कर्मचारी की emlpoyee id लिखे एंड वेरिफाइड करे।
कर्मचारी का नाम, ppo न,id आदि प्रदर्शित होगी।l
2👉उसके बाद Group master में जाकर निम्न के अनुसार एक नया ग्रुप बनावे 2071-01-115-01-01 object हेड 84,Dimand संख्या 15,voted, S/F
*नॉट👉कर्मचारी का ग्रुप परिवर्तन नही करना है।*
3👉उसके बाद बिल अलोकेशन में बिल न देवे ऑब्जेक्ट हेड 84 एवम group name में जो नया ग्रुप 2071 का बनाया है उसे सलेक्ट करे।
4👉फिर leave incashment on retirement में कर्मचारी का नाम सलेक्ट करे एवम बिल प्रोसेस करे।
5👉रिपोर्ट में इनर एंड आउटर चेक करें सही होने पर ddo एंड ट्रेजरी फोरवर्ड करे।
6 👉ट्रेजरी फोरवर्ड करने से पहले पास में ही बजट validate अवश्य कर देवे।
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