आयकर नियम की धारा 80ccd(1) 80ccd(2) और धारा 80 ccd(1b) के बारे में जानकारी
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1- सबसे पहले सेक्शन 80 c का योग देखें। धारा 80ccd(1)कर्मचारी का अंशदान सेक्शन 80c का पार्ट है।
2- अंशदान जो आपने nps में किया है। उसको आप चाहे तो दो भागों में split (बाँट) सकते है। धारा 80ccd (1) और धारा 80ccd(1b) में।
3- यदि आपकी कुल कटौती 80c में 150000 या कम है तो nps कटौती का split से कोई लाभ नही होगा शैक्षिक समाचार।
4- यदि कटौती 150000 से ज्यादा है तो तो पहले ये चेक करें 150000 से कितनी ज्यादा। जितनी ज्यादा 150000 से है उतनी राशि 80ccd(1b) में जोड़ सकते। तथा उतनी ही राशि 80c सेक्शन के पार्ट 80ccd (1) में कम करेंगे।
5- यदि 80c में आपकी कुल कटौती 2 लाख या ज्यादा है तो आप अपनी nps कटौती से 50000 कम करके अधिकतम 50000 80ccd(1b) में शामिल कर सकते।
6- इस प्रकार nps एम्प्लोयी को अधिकतम 150000+ 50000= 2 लाख की छूट मिल सकती।
7- spilit होने वाली राशि कर्मचारी का अंशदान में से होगी। अर्थात 80ccd (1) और 80ccd(1b) का योग कार्मिक की कुल nps कटौती के बराबर होना चाहिए।
8- राजकीय अंशदान एक बार कुल आय में जुड़ेगा। और और अधिकतम वेतन का 10% के बराबर कटौती धारा 80ccd(2) में घटेगा।
ये 80c और 80ccd(1b) के अतिरिक्त होगा।
9- GPF कार्मिक भी ऑनलाइन new pension scheme में खाता खोलकर tier-1 अंशदान जमा करवा कर धारा 80ccd (1b) में अतिरिक्त छूट अधिकतम 50000 ले सकता है।
👆👆मुख्यतः nps employee के लिए