राजस्थान संस्था (Rajasthan Society Registration) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 घर बैठे कैसे करें I Full Online Process यहाँ से देखे I
राजस्थान में संस्था (NGO/Society) पंजीकरण की प्रक्रिया “राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958” के तहत पूरी तरह ऑनलाइन है। 2025 के नियमों के अनुसार, अब आप आधार e-KYC के माध्यम से घर बैठे ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) भी कर सकते हैं।
संस्था पंजीकरण के लिए पात्रता
न्यूनतम सदस्य: संस्था के गठन के लिए कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम 7 सदस्य कार्यकारिणी (Executive Committee) के लिए होने चाहिए।
उद्देश्य: संस्था का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक या परोपकारी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Documents)
BRN/SAN नंबर: बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर (BRN) या संस्था आधार नंबर अनिवार्य है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA): इसमें संस्था के उद्देश्य और नियम शामिल होते हैं।
सदस्यों का विवरण: सभी सदस्यों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो।
शपथ पत्र (Affidavit): अध्यक्ष और सचिव द्वारा ₹50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र।
कार्यालय प्रमाण: संस्था के कार्यालय का पता प्रमाण (बिजली बिल/किरायानामा) और मकान मालिक का NOC
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (Step-by-Step)
BRN प्राप्त करें: सबसे पहले Business Registration Portal पर जाकर संस्था के लिए BRN/SAN नंबर जनरेट करें।
SSO ID लॉगिन: अपनी SSO Rajasthan ID पर लॉगिन करें।
App का चयन: डैशबोर्ड पर ‘Society Registration’ या ‘RajSahakar’ ऐप चुनें।
फॉर्म भरें: ‘New Registration’ पर क्लिक करें और BRN नंबर दर्ज कर संस्था का नाम, उद्देश्य और सदस्यों की जानकारी भरें।
दस्तावेज अपलोड: MOA, उपविधियां (By-laws) और सभी सदस्यों के ID प्रूफ अपलोड करें।
शुल्क भुगतान: पंजीकरण शुल्क (लगभग ₹50-₹100 के बीच, श्रेणी के अनुसार) का भुगतान ऑनलाइन करें।
सत्यापन और प्रमाणपत्र: रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद (लगभग 30-60 दिन), आप पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं
आप अधिक जानकारी के लिए सहकारिता विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।